आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ तथा कुल आय की संगणना के लिए समस्त आय को पांच आय स्रोतों के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाएगा।
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आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ तथा कुल आय की संगणना के लिए समस् त आय को पांच आय स्रोतों के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाएगा।